MPSED ने बदले कक्षा 1-8 तक के प्रवेश नियम
दोस्तों Mp school education department ने कक्षा 1- 8 तक के प्रवेश नियमों में बड़ा बदलाब किया है । अब तक यदि कोई विद्यार्थी अपनी इक्छा अनुसार किसी दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहें तो उसे अध्ययनरत विद्यालय से TC ( transfer certificate) लेने की आवश्यकता होती थी जिसमें उन्हें कई मुश्किल पेश आती थीं । निजी संस्थागत विद्यालय तो TC निकालने में बहुत आना- कानी करते हैं ।किंतु अब ऐसा नही होगा क्योंकि अब Mp school education department ने कक्षा 1- 8 तक प्रवेश के लिए TC ( शाला त्याग प्रमाण पत्र ) की अनिवार्यता को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है ।
लोक शिक्षण विभाग ने किया ऐलान―
लोक शिक्षण विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है कि कक्षा 1-8 तक के प्रवेश के लिए विद्यार्थियों से TC लेना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा बाकी की सारी प्रवेश प्रक्रिया RTE के नियमों के अनुसार ही की जायेगी।इसकी घोषणा स्वयं राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने की है। कक्षा 9- 10 तक कि सभी परीक्षाएं अब तक होते आये नियमों के आधार पर अर्थात पुराने नियमों के अनुसार ही होंगी।
जानिए क्यों पड़ी नियम बदलने की आवश्यकता-
दरअसल दो साल से कोविड-19 से झूझने के बाद लगभग सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है जिसके चलते जिन मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के बच्चे किसी तरह से अच्छे स्कूलों में अध्ययनरत थे वे सभी फीस न भर पाने की स्थिति के कारण दूसरे सस्ते या सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते है । किन्तु सभी छोटे -बड़े निजी शिक्षण संस्थान अपने संस्थानों में छात्र संख्या कम होने और फीस न आने के कारण TC देने से इनकार कर रहे हैं जिसके चलते इस साल बहुत से बच्चों ने विद्यालय में प्रवेश ही नहीं लिया वह किसी भी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। इस प्रकार के आंकड़े सामने आने के कारण राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रवेश नियम बदलने का यह बड़ा फैसला लिया है जो केवल कक्षा 1-8 तक के लिए लागू होगा जिससे कि बच्चे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से बंचित न रहें।
TC क्या होती है?―
TC-transfer certificate (शाला त्याग प्रमाण पत्र) यह एक ऐसा प्रपत्र होता है जो यह शुनिश्चित करता है कि आप वर्तमान में अध्ययनरत शिक्षण संस्थान को छोड़ या त्याग चुके हैं और दूसरे किसी भी संस्थान में प्रवेश पाने के लिए स्वतंत्र हैं और आपके पूर्व शिक्षण संस्थान का अब आपके प्रति किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं है। किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेते समय इस प्रपत्र को ओरिजनल ही जमा कर लिया जाता है तथा इसकी प्राप्ति आपको शिक्षण संस्थान छोड़ने पर उसी शिक्षण संस्थान के द्वारा होती है इसके लिए आपको अपने शिक्षण संस्थान को एक आवेदन पत्र लिखकर देना होता है।
इस तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिये । धन्यवाद……
एक टिप्पणी भेजें